Post Office: पीपीएफ अकाउंट यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट का लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है. इस पीरियड में आप अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं.
Post Office Schemes:
देश में बड़ी संख्या में लोग पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करना पसंद करते हैं.
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पोस्ट ऑफिस में निवेश करने पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है.
इसके साथ ही यह मार्केट जोखिम से दूर रहता है.
इस कारण पोस्ट ऑफिस के देशभर में करोड़ो ग्राहक है.
लेकिन, कई बार किसी स्कीम में निवेश करने के बाद हम मैच्योरिटी से पहले उस स्कीम से पैसे निकालना चाहते हैं.
बता दें कि ज्यादातर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने की सुविधा मिलती है.
लेकिन, मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने पर आपको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है और की बार कुछ स्कीम्स में शुल्क भी देना पड़ता है.
पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार कई स्मॉल सेविंग स्कीम में पोस्ट ऑफिस प्री मैच्योरिटी निकासी की सुविधा देता है.
तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं-
1. नेशनल सेविंग स्कीम (National Saving Scheme)
पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग स्कीम में खाताधारक मैच्योरिटी से पहले खाता बंद नहीं कराया जा सकता है.
लेकिन, अगर किसी खाताधारक की मृत्यु मैच्योरिटी से पहले हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाता में जमा पूरी राशि को नॉमिनी को दे दिया जाता है और अकाउंट को बंद कर दिया जाता है.
3. एमआईएस अकाउंट (Monthly Investment Scheme)
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में भी समय से पहले निकासी की सुविधा ग्राहकों को दी जाती है.
इस स्कीम की मैच्योरिटी की अवधि होती है 5 साल की लेकिन, आप इसे समय से पहले केवल एक साल बाद भी निकाल सकते हैं.
2 साल से 3 साल के पैसे निकालने पर आपको 2 प्रतिशत जुर्माना देना पड़ेगा.
वहीं 3 से 5 साल के बीच निकासी पर आपको कुल राशि पर 1 प्रतिशत का जुर्माना देना पड़ेगा.
4. रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट (Recurring Deposit Account)
बता दें कि पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के निवेशकों को 3 साल के बाद निकासी की सुविधा मिलती है.
समय से पहले निकासी पर आपको केवल सेविंग अकाउंट के अनुसार ही रेट ऑफ इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा.
5. पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट (Public Provident Fund)
गौरतलब है कि पीपीएफ अकाउंट यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट का लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है.
इस पीरियड में आप अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं. इसके बाद आप पैसे निकाल सकते हैं.
लेकिन, पीपीएफ अकाउंट से मैच्योरिटी से पहले निकासी के कुछ नियम है.
यह नियम है कि आप केवल इमरजेंसी की स्थिति में पैसे निकाल सकते है जैसे गंभीर बीमारी होने पर, बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्चें आदि के लिए.
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