पहले यात्री इमरजेंसी स्थिति में केवल तत्काल टिकट बुक करवा सकते थे। लेकिन रेलवे ने अपने नए नियमों में
प्लेटफॉर्म टिकट की मदद से भी यात्रियों को ट्रेन में सफर करने की सुविधा दी है।
आप भी जानिए इन नए नियमों के बारे में अब बिना टिकट के भी कर सकते हैं ट्रेन से सफर, लेकिन पहले
जान लें इन खास नियमों के बारे में
प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रा करें -
अब आप प्लेटफॉर्म टिकट पर भी घूमना-फिरना कर सकते हैं। अगर आपका रिजर्वेशन नहीं हो रहा है और कहीं ट्रेन से ही जाना है, तो आप केवल प्लेटफॉर्म टिकट से भी ट्रेन का सफर कर सकते हैं। इसके बाद आप टिकट चेकर यानी टीटी के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। यात्रियों की सुविधाओं के लिए ही रेलवे ने ये नए नियम निकालें हैं। बस इस बात एक ध्यान रखें कि आपको टिकट लेने के बाद तुरंत टीटी से टिकट बनवानी पड़ेगी।
सीट न होने पर फिर भी दिया जाएगा विकल्प -
अगर इस दौरान ट्रेन में सीट खाली नहीं है, तो चिंता मत करिए आप फिर भी यात्रा कर सकते हैं। रेलवे के नए नियमों के अनुसार, ट्रेन में सीट खाली न होने पर टीटीई आपको रिजर्व सीट देने मजा कर सकता है, लेकिन वे आपको यात्रा करने से नहीं रोक सकते। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, तो केवल 250 रुपए पेनाल्टी चार्ज लगेगा और इसके बाद आप अपने डेस्टिनेशन तक टिकट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपकी ओर से किए टिकट की कीमत को काटकर बचा हुआ किराया वसूल किया जाएगा।
प्लेटफॉर्म टिकट के नियमों के बारे में -
प्लेटफॉर्म टिकट आपको बस प्लेटफॉ र्म पर जाने के लिए ही नहीं, बल्कि ट्रेन में चढ़ने के पात्र बनाती है। बस इसमें एक खास बात ये है कि आपको किराया उस केटेगरी वाली सीट का देना पड़ेगा, जिसमें आप सफर कर रहे हैं।
कब तक होती है सीट -
इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि अगर आपकी किसी कारण से ट्रेन छूट जाती है, तो टीटीई आपकी रिजर्व सीट को अगले दो स्टेशन तक किसी और को नहीं दे सकता। इससे आप अगले दो में कहीं भी अपनी ट्रेन पकड़ सकते हैं। लेकिन दो स्टेशन के बाद टीटीई RAC टिकट वाले यात्री को सीट अलॉट कर सकता है।
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